इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीधे भारत के राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्र सरकार कार्यकारी अधिकार प्रदान करती है।
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