ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर आदेश जारी करने को कहा है और तय समय सीमा में नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।
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