उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाजारों व दुकानों के रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। वहीं, रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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